केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र (Retirement Age) को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। कुछ लोग इसे बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो कुछ इसे घटाने की वकालत कर रहे थे।
इन चर्चाओं के बीच सरकार ने अब इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। राज्यसभा में सरकार की ओर से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर पूछे गए सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर..
क्या है सरकार का जवाब?
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Central Employees Retirement Age) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट (VRS) लेना चाहता है, तो इसके लिए पहले से नियम बने हुए हैं। हालांकि, रिटायरमेंट आयु (Retirement Age) को बढ़ाने या घटाने की कोई योजना नहीं है।
समय से पहले रिटायरमेंट के नियम
सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 (Pension Rule 2021) और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 (Service Rules 1958) के तहत समय से पहले रिटायरमेंट (Early Retirement) लेने का प्रावधान है।
अगर कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों, व्यक्तिगत कारणों या नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।
रिटायरमेंट आयु को लेकर सवाल
राज्यसभा में सांसद तेजवीर सिंह ने सरकार से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि क्या सरकार रिटायरमेंट आयु (Retirement Age) को लेकर कोई नई योजना बना रही है?
दूसरा सवाल यह था कि क्या सरकार उन कर्मचारियों के लिए कोई योजना बना रही है, जो देर से रिटायर (Late Retirement) होना चाहते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
सरकार का स्पष्ट संदेश
सरकार के इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement Age Latest Update) में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी तक जो नियम लागू हैं, वही जारी रहेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट को लेकर नए नियम बनाने का कोई विचार नहीं है।
कर्मचारियों के लिए क्या है विकल्प?
अगर कोई कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट (Early Retirement) लेना चाहता है, तो वह CCS पेंशन नियम 2021 (Pension Rule 2021) के तहत ऐसा कर सकता है।
हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट आयु (Retirement Age) को लचीला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।