रायपुर @ Khabar Bastar। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए ड्राई डे घोषित किया है। आगामी 14 मार्च को पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है।
अगर आप 14 मार्च को शराब खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के अवसर पर पूरे प्रदेश में शराब बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस दिन सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने होली (Holi 2025) के मौके पर 14 मार्च को शुष्क दिवस (Dry Day in Chhattisgarh) घोषित कर दिया है। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की सभी दुकानें (Liquor Shops) पूरी तरह बंद रहेंगी।
इसके अलावा, होटल, बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर सख्त पाबंदी रहेगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
शराब की बिक्री पर रहेगी पूरी पाबंदी
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, होली (14 मार्च) को पूरे राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
सरकारी एवं निजी शराब दुकानें, बार और मद्य भंडार सभी बंद रहेंगे। साथ ही, गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब परोसने और बेचने पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रदेश के आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 14 मार्च 2025 को सभी सरकारी और निजी शराब दुकानें (Liquor Shops Ban) बंद रहेंगी।
इसके साथ ही, किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब की बिक्री (Liquor Sale Ban) या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
- अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते या खरीदते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- शराब जब्त कर ली जाएगी और अपराधियों पर केस दर्ज होगा।
- बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब परोसना भी अपराध माना जाएगा।
अवैध शराब बिक्री पर रहेगी कड़ी निगरानी
शासन ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध शराब बिक्री (Illegal Liquor Sale) पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसके लिए विशेष उड़नदस्ते (Flying Squads) बनाए जाएंगे, जो अवैध रूप से शराब बेचने और स्टॉक करने वालों पर नजर रखेंगे।
- जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शराब की अवैध बिक्री के अड्डों की जांच की जाए।
- राज्य स्तर पर विशेष टीम गठित की जाएगी, जो होली के दौरान अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करेगी।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत छापा मारने की व्यवस्था की गई है।
शराबियों के लिए बुरी खबर, इस दिन नहीं मिलेगी शराब
हर साल होली के मौके पर राज्य सरकार द्वारा शुष्क दिवस (Dry Day in CG) घोषित किया जाता है। यह निर्णय सार्वजनिक शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया जाता है।
आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, देशी शराब दुकानें, विदेशी शराब दुकानें, बार, मदिरा गोदाम और अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान शराब का स्टॉक, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।